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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Hapur News : हापुड़ की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी अंकुर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

क्या है मामला?

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री बाबूगढ़ के इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा है। गांव का ही अंकुर स्कूल छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा ले जाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। 11 फरवरी 2020 को जब पीड़िता स्कूल जा रही थी, तो आरोपी ने उसे स्कूल न ले जाकर एक फार्म हाउस पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने डर की वजह से किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने अपनी मां को सारी बातें बताईं।

अदालत का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अंकुर को दोषी करार दिया। पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा देय होगी।

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