Uttar Pradesh : मथुरा में भीम सिंह और पत्नी भारती देवी दोहरे हत्याकांड में आरोपी पवन कुंतल को आजीवन कारावास, 2.50 लाख जुर्माना

Mathura : मथुरा के बहुचर्चित भीम सिंह और उनकी पत्नी भारती देवी के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने आरोपी पवन कुंतल को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2,50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने प्रभावी पैरवी की।
जानकारी के अनुसार, भरतपुर राजस्थान के कुम्हेर थाना अंतर्गत तल्फारा नगला माखन निवासी आरोपी पवन कुंतल 30 वर्ष ने दिल्ली सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर भीम सिंह और उनके करीबियों से करीब 50 लाख रुपये वसूले थे। जब नौकरी नहीं लगी और भीम सिंह ने पैसों का तगादा किया, तो आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 19 मार्च 2022 की रात करीब 8:30 बजे आरोपी पवन अपनी मारुति कार नंबर DL-2C-AL-0236 में भीम सिंह और उनकी पत्नी भारती देवी को वृंदावन जाने की बात कहकर साथ ले गया। इसके बाद उसने कर्मयोगी गांव में एक मकान में दोनों की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनके शवों को आग के हवाले कर दिया।
परिजनों द्वारा मगोर्रा थाने में 23 मार्च 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 25 मार्च को पुलिस को हाईवे क्षेत्र से दो बुरी तरह जले हुए शव बरामद हुए। शवगृह में मृतक के भाई सुखदेव सिंह और बेटे मोक्ष कुंतल ने शवों के अवशेषों, चश्मे, उंगली की अंगूठी, बिछिया और पायल के आधार पर भीम सिंह और भारती देवी की शिनाख्त की थी। विवेचना अधिकारी द्वारा 19 जून 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद चले लंबे विचारण और कुल 14 गवाहों की गवाही व पुख्ता फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को कड़ी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेशानुसार जुर्माने की कुल राशि 2.50 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 50,000 रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे।


