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Noida Theft: नोएडा में 2.59 लाख की चोरी, घरेलू सहायिका रीना देवी को अग्रिम जमानत नहीं मिली

Noida Theft: नोएडा में 2.59 लाख की चोरी, घरेलू सहायिका रीना देवी को अग्रिम जमानत नहीं मिली

नोएडा, उत्तर प्रदेश: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2.59 लाख रुपये की चोरी के मामले में नामजद घरेलू सहायिका रीना देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला थाना सेक्टर-39 में दर्ज है, जिसमें महिला ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और लंबित विवेचना को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

मामले के अनुसार, वादी दीपक कुमार निवासी ग्रेट वैल्यू शरणम, सेक्टर-107 ने 3 सितंबर 2025 को अपनी अलमारी से 2.59 लाख रुपये गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि घटना के तुरंत बाद रीना देवी घर से भाग गई और उसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। वादी ने आशंका व्यक्त की कि चोरी में आरोपी महिला की संलिप्तता है।

अग्रिम जमानत की सुनवाई में रीना देवी की ओर से दावा किया गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है और रिपोर्ट 43 दिन की देरी से दर्ज की गई। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि महिला विवेचना में सहयोग नहीं कर रही है और चोरी की गई राशि की बरामदगी अभी बाकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत के इस निर्णय के बाद अब पुलिस को मामले की आगे की जांच जारी रखने का मार्ग साफ हो गया है।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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