उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: अब बिना बताए नहीं होगा बुलडोजर ऐक्शन, 15 दिन का मिलेगा समय
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: अब बिना बताए नहीं होगा बुलडोजर ऐक्शन, 15 दिन का मिलेगा समय
अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अब प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन होने से पहले लोगों को 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल, नगर निगम ने अनाधिकृत और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार के 27 जनवरी के नियमों को अपनाया है। नियमों के अनुसार, संपत्ति मालिकों को किसी भी कार्रवाई से कम से कम 15 दिन पहले या स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, जो भी अधिक हो, पंजीकृत डाक के जरिए कारण बताओ नोटिस दोना चाहिए।
नोटिस को स्ट्रक्चर (संरचना) पर साफ तौर से डिस्प्ले भी किया जाना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को विध्वंस नोटिस ईमेल करना होगा, जो ऑटोमैटिक स्वीकृति जारी करेगा। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद अनधिकृत विध्वंस को रोकना और उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है।एक अधिकारी ने कहा, ‘डीएम एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और एक ईमेल एड्रेस भी असाइन करेंगे। इसके अलावा वे भवन विनियमन और विध्वंस के प्रभारी सभी नगरपालिका और अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे।’ नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण और विध्वंस के आधार का विवरण शामिल होना चाहिए। अधिकारी ने कहा, ‘नोटिस में व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और नामित प्राधिकारी का भी उल्लेख होना चाहिए, जिसके समक्ष सुनवाई होगी।
2020 में लोगों ने किया था विरोध
इससे पहले, अक्टूबर 2020 में, गाजियबाद नगर निगम (जीएमसी) को उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब उसने स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बीच शांति नगर में एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान चलाया था। पीएसी और स्थानीय पुलिस की एक बटालियन को घरों में रहने वालों को बेदखल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ थी। उन्होंने लोगों को घसीटकर बाहर निकाला था। अधिकारियों ने कहा कि नए दिशा-निर्देश इस बात की स्पष्टता प्रदान करेंगे कि भविष्य में इस तरह का अभियान कैसे चलाया जाएगा।रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ न्यूयॉर्क की बारिश में भीगने से बचने के लिए कार की ओर भागे, वीडियो वायरल- देखें