उत्तर प्रदेश : हापुड़ में घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

Hapur News : हापुड़ में घर में घुसकर 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय किशोरी ने 18 मई 2007 को थाना गढ़ में तहरीर देते हुए बताया था कि वह घर पर अकेली थी। इस दौरान गढ़मुक्तेश्वर के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी शाहरुख उर्फ रिहान घुस आया और उसे दबोच लिया। इसके बाद शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। मां के घर पहुंचने पर आपबीती सुनाई। उसके बाद वह मां के साथ थाने पहुंची और तहरीर दी।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। शनिवार को न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शाहरुख उर्फ रिहान को दस साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।





