उत्तर प्रदेश : हापुड़ में बांग्लादेशी महिला के अवैध रूप से निवास करने का मामला, पुलिस ने की रिपोर्ट दर्ज

Hapur News : गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव दौताई में एक बांग्लादेशी महिला के अवैध रूप से निवास करने और फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, वीजा, नेशनल आईडी कार्ड, बैंक संबंधी दस्तावेज और भारतीय वोटर आईडी सहित कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं। इस मामले में महिला और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, और दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
उपनिरीक्षक शिवांग शेखर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, 25 फरवरी को वे ग्राम दौताई में शांति व्यवस्था और लंबित मामलों की जांच के सिलसिले में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मोहम्मद मशरूफ की पत्नी रानी बेगम मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी है और पिछले एक वर्ष से गांव में रह रही है। सूचना में यह भी बताया गया कि दंपती ने स्थानीय पते पर वोटर पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेज तैयार करा लिए हैं।
इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मोहम्मद मशरूफ के घर पर दबिश दी, लेकिन मौके पर पति-पत्नी नहीं मिले। तलाशी के दौरान एक बैग से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। इन दस्तावेजों की जांच में महिला का वास्तविक नाम महमूदा बेगम सामने आया। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट और भारत का वीजा मिला, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी।
बरामद कागजात में 11 फरवरी 2021 को दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में संपन्न निकाह का प्रमाणपत्र भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक पासबुक, मोबाइल सिम कार्ड रैपर, ट्रैवल एजेंसी का कार्ड और ग्राम पंचायत द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र भी बरामद किया गया है।
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद महिला भारत में रह रही थी और उसने नाम बदलकर रानी बेगम के नाम से भारतीय पहचान पत्र बनवा लिया था। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने गुरुवार को बताया कि महमूदा बेगम उर्फ रानी बेगम और मोहम्मद मशरूफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।





