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Noida Court Strike: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कार्रवाई के निर्देश

Noida Court Strike: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कार्रवाई के निर्देश

नोएडा की जिला अदालत में बार-बार हो रही वकीलों की हड़ताल को लेकर Supreme Court of India ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि हड़ताल करने वाले बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने Allahabad High Court के न्यायाधीशों की समिति को निर्देश दिया कि वह गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करे और उन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे, जिन्होंने अदालत का कामकाज बाधित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ की अगुवाई कर रहे Justice Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi ने चिंता जताई कि जिला बार एसोसिएशन बार-बार हड़ताल के प्रस्ताव पारित कर रही है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि दिसंबर 2024 में ही स्पष्ट आदेश दिया गया था कि कोई भी बार एसोसिएशन हड़ताल नहीं करेगा और न ही अदालत के कामकाज को बाधित करेगा। इसके बावजूद लगातार हड़ताल होना न्यायिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है और दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस फैसले से साफ संकेत मिला है कि न्यायालय अब वकीलों की अनावश्यक हड़ताल को बर्दाश्त नहीं करेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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