दिल्ली

Supreme Court Dog Verdict: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्ते शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे, वैक्सीनेशन और शर्तों के बाद ही रहेंगे खुले में

Supreme Court Dog Verdict: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्ते शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे, वैक्सीनेशन और शर्तों के बाद ही रहेंगे खुले में

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आवारा कुत्तों को अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम में कैद नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स दोनों को राहत मिली है। डॉग लवर्स की मांग थी कि कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर में न रखा जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं, डॉग हेटर्स के लिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुत्तों को खुले में कहीं भी खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि इसके लिए निर्धारित स्थान तय किए जाएंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम अपनी कार्रवाई पहले की तरह जारी रखेगा। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को गोद लेना चाहता है तो वह संबंधित नगर निगम में आवेदन कर सकता है।

इस आदेश के बाद अब शेल्टर होम में रखे गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य जांच की शर्तें पूरी करनी होंगी। कोर्ट का कहना है कि इंसानों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही कुत्तों को छोड़ा जाएगा ताकि किसी तरह की समस्या न हो।

यह फैसला जहां डॉग लवर्स के लिए सुकून की खबर है, वहीं डॉग हेटर्स के लिए भी राहत भरा है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कुत्तों को नियंत्रित तरीके से ही छोड़ा जाएगा और लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी।

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