Ranya Rao: साउथ एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी मामले में एक साल की सजा, नहीं मिली जमानत
Ranya Rao: साउथ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को 14.2 किलो सोने की तस्करी के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। COFEPOSA के तहत उन्हें हिरासत में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई

Ranya Rao: साउथ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को 14.2 किलो सोने की तस्करी के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। COFEPOSA के तहत उन्हें हिरासत में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई।
Ranya Rao को सोने की तस्करी मामले में एक साल की सजा
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस Ranya Rao एक बड़े विवाद में फंस गई हैं। उन्हें सोने की तस्करी के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत उन्हें हिरासत में रखा गया है और इस दौरान उन्हें जमानत नहीं मिलेगी।
पहले मिली थी डिफॉल्ट बेल, लेकिन फिर भी रिहाई नहीं
20 मई को कोर्ट ने Ranya Rao और उनके सह-आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट बेल दी थी क्योंकि DRI (Directorate of Revenue Intelligence) समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। दोनों को दो-दो लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई, लेकिन COFEPOSA कानून के तहत दोनों को हिरासत में ही रखा गया। इस अधिनियम के तहत बिना चार्जशीट के भी एक साल तक की हिरासत की अनुमति होती है।
एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 14.2 किलो सोना
मार्च 2025 में Ranya Rao दुबई से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन DRI अधिकारियों को शक हुआ। पूछताछ में वह घबरा गईं और तलाशी में उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग ₹12.56 करोड़ बताई जा रही है।
हाईकोर्ट और लोकल कोर्ट से भी खारिज हुई जमानत याचिका
Ranya Rao की जमानत याचिका पहले दो बार लोकल कोर्ट और बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में खारिज की जा चुकी है। अब सलाहकार बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि हिरासत की अवधि में उन्हें किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जाएगी।
Ranya Rao का यह मामला साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरह से वह 14 किलो से ज्यादा सोने की तस्करी में पकड़ी गईं और जमानत से वंचित रही हैं, यह कानून व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है। आने वाले समय में यह मामला और भी चर्चा में रह सकता है।