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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा

Hapur News : युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दरअसल, सिंभावली क्षेत्र के गांव की युवती ने छह जनवरी 2019 थाना सिंभावली में तहरीर देते हुए बताया था कि तड़के करीब तीन बजे वह अपने कमरे में सो रही थी। इसी बीच गांव बक्सर का मोहसीन उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया। आरोपी ने उसका मुंह भींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। इसी बीच आरोपी के चंगुल से वह कमरे से बाहर निकाली और शोर मचा दिया। शोर सुनकर पीड़िता के दो भाई व अन्य परिजन जाग गए। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने मोहसीन को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए।

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