Noida Murder Case: हत्या आरोपी रिंकू की जमानत अर्जी खारिज, अदालत सख्त

Noida Murder Case: हत्या आरोपी रिंकू की जमानत अर्जी खारिज, अदालत सख्त
नोएडा। नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी रिंकू की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता मानते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना उस समय हुई जब वादी के भाई अमित कुमार ने आरोपियों से माचिस मांगी थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और रिंकू व उसके दो साथियों ने मिलकर अमित की पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान अमित की मौत हो गई।
मामले में यह भी आरोप है कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए मृतक का मोबाइल फोन, पहचान पत्र और नकदी अपने पास रख ली थी। पुलिस ने इस आधार पर हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया।
इस केस में सह-आरोपी सागर की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर में रिंकू का नाम नहीं था और पुलिस ने उसे पूछताछ के बहाने हिरासत में लेकर फंसाया है।
हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया और आरोपी को जेल में ही रखने का आदेश दिया।





