Noida Murder Case: शराब पार्टी में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी जितेंद्र की जमानत खारिज

Noida Murder Case: शराब पार्टी में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी जितेंद्र की जमानत खारिज
नोएडा: Beta 2 Police Station Area में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी जितेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कहा कि आरोपी को राहत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता।
अभियोजन के अनुसार, घटना 18 जनवरी की रात की है, जब शिकायतकर्ता का पति क्षेत्रपाल अपने दोस्तों शिव, जितेंद्र, अभिषेक और रोहित के साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान क्षेत्रपाल पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में 19 जनवरी को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और जांच के दौरान मुख्य आरोपी के रूप में जितेंद्र का नाम सामने आया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी का नाम एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज है और केस डायरी में शामिल गवाहों—शिव यादव और अनिल—के बयानों में भी उसकी भूमिका सामने आई है। इन बयानों को अदालत ने गंभीरता से लिया।
वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए उसे झूठा फंसाने की बात कही, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। यह मामला एक बार फिर मामूली विवाद के हिंसक रूप लेने और शराब के दौरान बढ़ते अपराधों पर चिंता जताता है।
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