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Noida Crime: गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए पुलिस ने दाखिल की याचिका, 16 मार्च को होगी सुनवाई

Noida Crime: गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए पुलिस ने दाखिल की याचिका, 16 मार्च को होगी सुनवाई
नोएडा। वसूली और धमकी के मामलों में आरोपी गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं किया और जांच में सहयोग नहीं किया।

गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने 11 फरवरी 2026 को रवि काना को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी को जमानत मिलने के सात दिन के भीतर विवेचक के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करना था। इस शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने का प्रावधान था।

रवि काना के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर सुरक्षा का हवाला देते हुए सीधे पुलिस के सामने पेश होने में राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने यह प्रार्थना खारिज कर दी। आरोपी 18 फरवरी तक कोतवाली पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि उपस्थित न होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इसी आधार पर अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

फिलहाल, रवि काना की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसमें विवेचक के सामने पेश होने की शर्त से छूट की मांग की गई है। जिला अदालत में याचिका पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

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