Noida Court: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

Noida Court: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत
नोएडा। अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश कुमार यादव की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोपों की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला थाना जेवर क्षेत्र का है, जहां वादी ने 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि 16 अगस्त को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई थी। विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपी ने लड़की का अपहरण कर उससे जबरन शादी की। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष आंकी गई, जो घटना के समय नाबालिग थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए बयान में आरोपी पर जबरन शादी और दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि की। न्यायालय ने कहा कि जमानत की सुनवाई के दौरान साक्ष्य का मूल्यांकन उचित नहीं है। मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।





