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नई दिल्ली: तत्काल जरुरत के लिए पीएफ से 5 लाख तक निकासी कर सकेंगे कर्मचारी

नई दिल्ली: -कर्मचारी भविष्य निधि से बीमारी, शिक्षा आदि के अग्रिम दावे 72 घंटे में होंगे मंजूर

नई दिल्ली, 24 जून : केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। यानि अब कर्मचारी अपने पीएफ से शादी -विवाह, शिक्षा, बीमारी और आवास आदि तात्कालिक जरूरतों के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि निकाल सकेंगे। वो भी महज तीन दिन में।

दरअसल, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी। तब से यह सुविधा बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए प्रदान की जा रही है लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इन दावों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप यानि ऑटोमेटिक तरीके से महज 72 घंटे में मंजूरी दी जाएगी।

इससे जहां कर्मचारी को तत्काल आर्थिक मदद मिलेगी वहीं, धन निकासी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में,ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम दावों को मंजूरी दी थी। जो पिछले वर्ष की तुलना में 161% वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, 2024-25 में सभी अग्रिम दावों में से 59% का निपटान ऑटो मोड के माध्यम से किया गया। इस वृद्धि को जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले ढाई महीनों में, ईपीएफओ ने पहले ही 76.52 लाख दावों का ऑटो-सेटलमेंट कर दिया है, जो अब तक निपटाए गए सभी अग्रिम दावों का लगभग 70% है।

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