
Khan Sir: कोचिंग विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट से फैजल खान समेत 6 लोगों को मिली जमानत
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (फैजल खान) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान, उनके दोनों बॉडीगार्ड समेत कुल छह आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनकी टीम को मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला कोचिंग विवाद और बॉडीगार्ड द्वारा कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें खान सर और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनके मुवक्किल फैजल खान और अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, जिसके आधार पर अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए आरोपियों को जमानत दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कानून के प्रावधानों के अनुरूप फैसला सुनाते हुए फैजल खान, उनके दोनों बॉडीगार्ड और मामले में शामिल कुल छह लोगों को जमानत प्रदान कर दी।
इस फैसले को खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और अंतिम निर्णय अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा।
कोचिंग विवाद से जुड़ा यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। अब पटना सिविल कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर और उनके साथ जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों को कानूनी राहत मिल गई है। मामले पर शिक्षा जगत और खान सर के समर्थकों की भी नजर बनी हुई है।





