Ground Report: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी, लोगों में खुशी

Ground Report: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी, लोगों में खुशी
रिपोर्ट: रवि डालमिया
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीमित शर्तों के साथ पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद देशभर में लोगों ने राहत और खुशी जाहिर की है। कई लोगों का कहना है कि यह परंपरा और पर्यावरण — दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने वाला फैसला है।
दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखे, यानी कम प्रदूषण करने वाले पटाखे, सीमित समय 6 से 10 बजे और निर्धारित जगहों पर फोड़े जा सकते हैं।
कोर्ट ने साफ किया कि पूरी तरह से पटाखों पर पाबंदी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि ऐसे पटाखे इस्तेमाल किए जाएं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ और ध्वनि प्रदूषण की सीमा का उल्लंघन न करें। “सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। दिवाली पर खुशियाँ मनाना हमारी परंपरा है, और अगर हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पटाखे फोड़ें तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे और ऑनलाइन बिक्री पर अब भी रोक जारी रहेगी। साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन पटाखों के अलावा कोई अन्य पटाखा न बेचा जाए। “हम ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि पटाखे खुशी के लिए हैं, प्रदूषण फैलाने के लिए नहीं।”
दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रशासन ने भी कहा है कि वे कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर निगरानी रखी जाएगी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोगों में खुशी और उम्मीद दोनों जगाई है। अब देखना होगा कि दिवाली पर देश किस तरह जिम्मेदारी के साथ त्योहार की खुशियाँ मनाता है।