Green Crackers: दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा

Green Crackers: दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लागू ग्राफ-1 के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। हर साल दीपावली पर पटाखों को लेकर रोक-टोक की चर्चाओं के बीच इस बार अदालत ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त होगी, जिससे लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई है।

दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व की पहचान ही दीप, मिठाई और पटाखों से होती है। लक्ष्मी पूजन के बाद बच्चे जब तक पटाखे नहीं फोड़ते, तब तक त्योहार अधूरा लगता है। कोर्ट का यह फैसला सही दिशा में कदम है।”

वहीं ललित शर्मा का कहना था कि “दीपावली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। आने वाली पीढ़ी अगर ये नहीं जान पाएगी कि दीपावली पर दीप प्रज्वलन के साथ पटाखों का भी एक परंपरागत महत्व है, तो परंपरा अधूरी रह जाएगी। ग्रीन पटाखों की अनुमति हमारे त्योहारों में फिर से रौनक लौटाएगी।”

अधिवक्ता आकांक्षा गर्ग ने कहा कि “दिल्ली में अभी ग्राफ-1 लागू है, लेकिन यह कहना गलत है कि सिर्फ दीपावली पर पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। अगर प्रदूषण रोकना है, तो पूरे साल समान नियम लागू होने चाहिए। कोर्ट का फैसला संतुलित है क्योंकि ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और त्योहार की आत्मा भी जीवित रखते हैं।”

दिल्ली सरकार के विधायक संजय गोयल ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आभार जताया। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने दीपावली पर रोक लगाई, लेकिन हमारी सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। यह फैसला दिल्लीवासियों के हक की जीत है।”

अब दिल्ली में धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक लोग पर्यावरण-हितैषी ग्रीन पटाखों के साथ त्योहार की रौनक मना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने राजधानी में त्योहार से पहले खुशियों की एक नई चमक भर दी है।

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