Noida Court: नौकरी दिलाने के नाम पर चेक बाउंस मामले में आरोपी महिला को राहत नहीं

Noida Court: नौकरी दिलाने के नाम पर चेक बाउंस मामले में आरोपी महिला को राहत नहीं
नोएडा। नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये लेने और चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी महिला को सत्र अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को बरकरार रखा है।
दादरी निवासी महिला ने 26 सितंबर 2025 को निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को चुनौती दी थी। महिला का दावा था कि संबंधित व्यक्ति उसके घर से कार ले जाते समय चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर ले गया था। बाद में उन्हीं चेकों का दुरुपयोग कर बैंक में प्रस्तुत किया गया और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया गया। महिला ने यह भी कहा कि उसे कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया।
दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला और उसके पति को 30 लाख रुपये दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगने पर महिला ने करीब 19.45 लाख रुपये के दो चेक दिए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक भुगतान रुकने के कारण बाउंस हो गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मुकदमे की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। ऐसे में समन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।





