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Delhi Tree Cutting Rules: दिल्ली में अब पेड़ की कटाई-छटाई की प्रक्रिया होगी आसान, 24 घंटे में मिलेगी अनुमति

Delhi Tree Cutting Rules: दिल्ली में अब पेड़ की कटाई-छटाई की प्रक्रिया होगी आसान, 24 घंटे में मिलेगी अनुमति

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को पेड़ काटने और छटाई से जुड़ी बड़ी सुविधा प्रदान की है। कृष्णा नगर से विधायक डॉ. अनिल गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब लोग एक ईमेल के जरिए जानकारी देकर 24 घंटे बाद स्वयं पेड़ की कटाई या छटाई कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के तहत पहले पेड़ की और उसके आसपास की फोटो अपलोड करनी होगी। यदि जमीन आपकी नहीं है तो मकान मालिक से एनओसी लेना आवश्यक है। जानकारी और फोटो अपलोड करने के 24 घंटे बाद एक निश्चित सीमा तक कटाई-छटाई की जा सकेगी। यदि कोई पेड़ सड़क, पुल, अंडरपास, ओवरब्रिज या फुट ओवरब्रिज के मार्ग में हो और जीवन व संपत्ति को खतरा पैदा कर रहा हो, तो सुरक्षा के लिए तुरंत हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी को देनी होगी।

इसी तरह, यदि पेड़ नाले या सीवर लाइन के मार्ग में बाधा बन रहा हो, तो ट्राई ऑफिसर को सूचित कर हटाया जा सकता है। किसी भवन या परिसर में खड़ा पेड़ यदि खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो भवन स्वामी तत्काल छटाई के लिए वृक्ष अधिकारी को जानकारी देगा। इसके लिए [dcfcentral-gnetd@delhi.gov.in](mailto:dcfcentral-gnetd@delhi.gov.in) पर ऑनलाइन सूचना भेजकर अनुमति ली जा सकती है।

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