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Delhi: दिल्ली में गौशालाओं और डेरी फार्मों को DPCC ने दिया सख्त निर्देश, डेरी फार्म के प्रधान ने जताई नाराजगी

Delhi: दिल्ली में गौशालाओं और डेरी फार्मों को DPCC ने दिया सख्त निर्देश, डेरी फार्म के प्रधान ने जताई नाराजगी

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शहर में 15 या उससे अधिक मवेशियों वाली गौशालाओं और डेरी फार्मों को 15 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण सहमति प्राप्त करने का आदेश दिया है। साथ ही, निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

DPCC का नोटिस और नियमों की अनिवार्यता

DPCC ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी गौशालाओं और डेरी फार्मों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

डेरी फार्म संचालकों की नाराजगी

इस नोटिस पर गाज़ीपुर डेरी फार्म की प्रधान ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि DPCC बिना किसी जांच के नोटिस जारी कर रही है। प्रधान ने दावा किया कि डेरी फार्म में प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है और भैंसों से प्रदूषण नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि डेरी फार्म संचालक पहले ही कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अब उन्हें नए लाइसेंस और प्रमाणपत्रों के लिए परेशान किया जा रहा है।

प्रशासन को जमीनी स्तर पर काम करने की अपील

डेरी प्रधान का कहना है कि प्रशासन को आदेश जारी करने से पहले जमीनी स्तर पर आकर खुद स्थिति का आकलन करना चाहिए। उनका मानना है कि बिना ठोस सबूत के डेरी फार्मों को प्रदूषण का कारण मानना अनुचित है।

DPCC का उद्देश्य और कदम

DPCC ने यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। हालांकि, डेरी संचालकों का कहना है कि उनके फार्म प्रदूषण के स्रोत नहीं हैं और इस तरह की कार्रवाई से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

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