Delhi BJP Statement: शराब घोटाले में बरी अरविंद केजरीवाल पर HC में याचिका स्वीकार, सत्य की जीत की उम्मीद

Delhi BJP Statement: शराब घोटाले में बरी अरविंद केजरीवाल पर HC में याचिका स्वीकार, सत्य की जीत की उम्मीद
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज पत्रकार सम्मेलन में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अभियुक्तों के निचली सी.बी.आई. अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। सचदेवा ने इसे न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
सचदेवा ने कहा कि झूठ और भ्रम का जीवन छोटा होता है और न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाला किया था और यह मामला अब शीघ्र ही दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस के बाद तय होगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी हमेशा निचली सी.बी.आई. अदालत का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. अधिकारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों पर रोक लगाई है, वह अपने आप में निचली अदालत के फैसले पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
सचदेवा ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा निचली अदालत के फैसले में पाई गई कमियों का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस रंजन गोगोई कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार द्वारा नज़रअंदाज करना, अभियुक्त जाकिर खान द्वारा फर्जी ईमेलों से जनमत बनाने का प्रयास और गोवा चुनाव में हवाला पेमेंट के लिए इस्तमाल किए गए दस रुपये के नोट का अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया के फोन में मिलना जैसे उदाहरण सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि इसी तरह ई.डी. द्वारा चलाए जा रहे न्यायिक मामले को चलते रहने की अनुमति देकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया है। सचदेवा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का निचली अदालत से बरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई घोटालेबाज नेता जैसे लालू यादव, ए. राजा, कांजीमोई आदि भी निचली अदालतों से बरी होकर क्षणिक खुशी मना चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें बड़ी सजा मिली।
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