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दिल्ली : दोषी करार देने के बाद दिल्ली कोर्ट की महिला जज को दी धमकी, आरोपी ने कहा “तू है क्या चीज़”

दिल्ली की एक अदालत में एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है। केस की सुनवाई...

Delhi News : दिल्ली की एक अदालत में एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है। केस की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला की कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने आरोपी को चेक बाउंस का दोषी करार दिया और अगली सुनवाई तक बेल बॉन्ड फरने का आदेश दिया था।जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 138 (चेक बाउंस) मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी ने सज़ा सुनाए जाने के बाद महिला जज को खुलेआम धमकाया।

महिला जज को धमकी दी

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत के आदेश के अनुसार, जब फैसला आरोपी के पक्ष में नहीं आया तो उसने खुले कोर्ट में गुस्से में आकर महिला जज से कहा कि “तू है क्या चीज़” और धमकी दी कि “बाहर मिल, देखता हूं कैसे ज़िंदा घर जाती है”। आरोपी ने जज की मां के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और फैसला सुनाए जाने के बाद मुजरिम ने जज पर कोई चीज भी फेंकने की कोशिश की। मुजरिम ने अपने वकील से कहा कि इस फैसले को अपने पक्ष में लाने के लिए जो करना है करो, वकील ने भी जज को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया, इस्तीफा देने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने आरोपी को बरी नहीं किया, तो उनके खिलाफ शिकायत करवा देंगे।

न्याय की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम

इस घटना के बाद, जज महिला जज ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वो विपरीत ही क्यों न हों, न्याय की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा किया जाएगा। न्याय की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगी, उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष कार्रवाई करेंगी।कोर्ट ने आरोपी के वकील को भी शो-कॉज़ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों उनके खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही न शुरू की जाए।

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