Allahabad High Court Decision दादरी दुकानदारों को बड़ी राहत, खाली कराने का नोटिस रद्द

Allahabad High Court Decision दादरी दुकानदारों को बड़ी राहत, खाली कराने का नोटिस रद्द
नोएडा : Dadri के रेलवे रोड पर आवंटित दुकानों को खाली कराने के नगर पालिका के नोटिस को Allahabad High Court ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रभावित 25 दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।
मामला उन दुकानदारों से जुड़ा है जो विभाजन के समय विस्थापित होकर दादरी पहुंचे पंजाबी परिवारों से संबंधित हैं। ये लोग शुरू में रेलवे रोड पर खोखे लगाकर फल और सब्जी का व्यापार करते थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बार-बार हटाए जाने के बाद उन्हें नगर पालिका द्वारा पक्की दुकानें आवंटित की गई थीं।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 1990 में Dadri Nagar Palika Parishad ने लगभग 25 दुकानदारों को रेलवे रोड पर दुकानें आवंटित की थीं। तब से ये लोग लगातार वहीं अपना व्यवसाय कर रहे थे।
हाल ही में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस जारी कर कहा गया कि 1 सितंबर 1990 को दुकानों का आवंटन 33 वर्षों के लिए किया गया था और अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए 15 दिनों के भीतर दुकानें खाली कर दी जाएं।
दुकानदारों ने इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि यह दुकानें पुनर्वास के तहत दी गई थीं और उस समय किसी निश्चित अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने इसे गलत बताते हुए वापस लेने की मांग की, लेकिन नगर पालिका ने कोई सुनवाई नहीं की।
इसके बाद सभी प्रभावित दुकानदारों ने Allahabad High Court में याचिका दायर की। अदालत ने पहले 25 मार्च को नोटिस पर रोक लगा दी थी और अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की थी।
सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से अपनी गलती स्वीकार की गई, जिसके बाद अदालत ने खाली कराने के नोटिस को पूरी तरह निरस्त करने का आदेश दिया। इस फैसले से वर्षों से वहां व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने राहत की सांस ली है।



