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Noida: प्लॉट बिक्री में 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी को अदालत ने जमानत दी

Noida: प्लॉट बिक्री में 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी को अदालत ने जमानत दी

नोएडा। सेक्टर-151 नोएडा में प्लॉट बिक्री के नाम पर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने आरोपी सूफीजी नसीरुद्दीन उर्फ सैफी को जमानत दे दी है। यह मामला थाना सेक्टर-39 नोएडा क्षेत्र से संबंधित है। वादी विजयपाल ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके दो साथियों ने उनसे 25 लाख रुपये लेकर उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया और रकम वापस नहीं की। इसके अलावा, आरोपियों ने उसी प्लॉट को कई अन्य लोगों को भी बेचा।

आरोपी ने अपने द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा कि इससे पहले दाखिल प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आरोप पत्र प्रेषित होने से पहले ही निरस्त कर दिया गया था। प्रकरण में प्राथमिकी 24 दिन की देरी से दर्ज कराई गई थी। वादी द्वारा दर्शाई गई चेक राशि आरोपी के खाते में नहीं आई और न ही आरोपी ने किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने अपने सहआरोपियों के साथ मिलकर वादी से 25 लाख रुपये हड़पने का प्रयास किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया।

इस मामले में जमानत मिलने के बाद अब आरोपी पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत तय करेगी कि धोखाधड़ी का मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा।

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