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ITR filing deadline: आज है संशोधित रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका, क्लेम करें सेक्शन 87A की टैक्स छूट

ITR filing deadline: ITR Filing 2025 के लिए आज है संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का दावा करें और अपने टैक्स को कम या खत्म करें।

ITR filing deadline: ITR Filing 2025 के लिए आज है संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का दावा करें और अपने टैक्स को कम या खत्म करें।

ITR filing deadline: संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025

अगर आपने वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए अब तक संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल नहीं किया है, तो आज यानी 15 जनवरी 2025, इसका आखिरी दिन है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस डेडलाइन को बढ़ाया था। टैक्सपेयर्स इस मौके का लाभ उठाकर सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

ITR filing deadline: सेक्शन 87A की छूट: क्यों है महत्वपूर्ण?

सेक्शन 87A के तहत टैक्सपेयर्स को एक निश्चित आय सीमा तक टैक्स में छूट दी जाती है। यह छूट पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम में लागू होती है।

  • एलिजिबिलिटी: आपकी कुल कर योग्य आय ₹5 लाख तक है।
  • लाभ: इस छूट के तहत आप ₹12,500 तक का टैक्स बचा सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो सकती है।

अगर आप ITR फाइलिंग के दौरान इस छूट का दावा नहीं कर पाए थे, तो संशोधित रिटर्न फाइल करके इसे क्लेम कर सकते हैं।

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ITR filing deadline: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश और डेडलाइन बढ़ने का कारण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों से टैक्सपेयर्स को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह प्रक्रियागत अड़चनों को हटाकर टैक्सपेयर्स की मदद करे।

इसके बाद, CBDT ने संशोधित ITR फाइल करने की डेडलाइन को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया। यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरा है जो सेक्शन 87A के तहत छूट का दावा नहीं कर पाए थे।


ITR filing deadline: संशोधित ITR फाइल करने का महत्व

  1. टैक्स बचत का मौका: सेक्शन 87A के तहत छूट का दावा करके अपनी टैक्स देनदारी कम या खत्म करें।
  2. आखिरी मौका: डेडलाइन के बाद संशोधित रिटर्न फाइल करने का अवसर खत्म हो जाएगा।
  3. अधिकार सुरक्षित रखें: कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद भी संशोधित ITR फाइल करने वालों को अपने अधिकारों का दावा करने का मौका मिल सकता है।

ITR filing deadline: कैसे फाइल करें संशोधित ITR?

  1. इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें: www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. Revised ITR ऑप्शन चुनें: अपने पहले फाइल किए गए रिटर्न को अपडेट करने के लिए ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ विकल्प चुनें।
  3. सेक्शन 87A का दावा करें: आवश्यक जानकारी भरें और सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का दावा करें।
  4. सबमिट करें: प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिटर्न को सबमिट करें।

ITR filing deadline: कोर्ट के अंतिम फैसले का क्या असर होगा?

  1. पक्ष में फैसला: टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87A की छूट का लाभ मिलेगा।
  2. विपक्ष में फैसला: आयकर विभाग टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन संशोधित ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है।

निष्कर्ष:

15 जनवरी 2025, संशोधित ITR फाइल करने का आखिरी मौका है। अगर आप सेक्शन 87A के तहत छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें। यह कदम न केवल आपकी टैक्स देनदारी को कम करेगा, बल्कि भविष्य में कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी करेगा।

अधिक जानकारी और संशोधित ITR फाइल करने के लिए अभी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं।

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