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ई-नॉमिनेशन न कराने वालों को पीएफ निकालने में हो रही परेशानी

ई-नॉमिनेशन न कराने वालों को पीएफ निकालने में हो रही परेशानी

अमर सैनी
नोएडा। जिन लोगों ने अपने भविष्य निधि खाते का ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है, उन्हें पैसा निकालने में परेशानी हो रही है। निधि आपके पास कार्यक्रम में इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ खाते का ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार यदि ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ तो नॉमिनी को पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है।

केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 708801 सक्रिय पीएफ खाते हैं। इनमें से 569232 खाताधारकों का पीएफ ई-नॉमिनेशन हो चुका है। 86925 लोगों ने ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन इसे पूरा नहीं किया है। 52544 लोगों ने ई-साइन नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक कंपनियों के साथ बैठक कर उनके सभी कर्मचारियों का ई-नॉमिनेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। निधि आपके पास कार्यक्रम में लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम सुयश पांडेय ने बताया कि यदि ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ और खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऑनलाइन क्लेम संभव नहीं है। मृतक के परिजनों को इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इसलिए खाताधारक अपना ई-नॉमिनेशन जरूर करा लें।

केवाईसी नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे पैसा
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के मुताबिक खाताधारक को केवाईसी कराना जरूरी है। यदि केवाईसी नहीं है तो भी पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान और पते का सत्यापन करते हैं।KYC वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की प्रामाणिकता सत्यापित करने में मदद करता है।

ई-नॉमिनेशन बहुत जरूरी है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार खाताधारक के लिए ई-नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार के नॉमिनी को पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ मिले। ई-नॉमिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को लाभ और भुगतान मिले। ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी को खाताधारक के पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई से मिलने वाली रकम ऑनलाइन मिलती है। अगर खाताधारक शादीशुदा है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को नॉमिनी बनाना होता है। नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम करने की सुविधा मिलती है।

ऐसे कर सकते हैं
ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं, यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। इसके बाद मैनेज टैब पर जाकर ई-नॉमिनेशन चुनें। रजिस्टर न्यू नॉमिनेशन पर क्लिक करें। प्रोफाइल डिटेल दिखने पर प्रोसीड पर क्लिक करें। नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, लिंग, जन्मतिथि, रिलेशनशिप, बैंक अकाउंट डिटेल और फोटो अपलोड करें। प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए शेयर राशि दर्ज करें। लंबित नामांकन पर जाएं और ई-साइन पर क्लिक करें। यदि ई-साइन पंजीकृत नहीं है, तो आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और इसे सत्यापित करें। ई-केवाईसी सेवाओं के लिए आधार से डेटा के लिए सहमति दें। आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी सत्यापन के बाद, नया नामांकित व्यक्ति पंजीकृत हो जाएगा।

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