Noida Court Decision: पहचान छिपाकर संबंध बनाने के आरोपी की जमानत खारिज, ब्लैकमेल और ठगी के गंभीर आरोप

Noida Court Decision: पहचान छिपाकर संबंध बनाने के आरोपी की जमानत खारिज, ब्लैकमेल और ठगी के गंभीर आरोप
Noida की सत्र अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पहचान छिपाकर युवती से संबंध बनाने और ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी लक्की उर्फ विकास कुमार उर्फ मोहम्मद रमीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram के जरिए युवती से संपर्क स्थापित किया। उसने खुद को विकास कुमार बताकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाई और करीब दो वर्षों तक युवती के साथ संपर्क में रहा। इस दौरान उसने युवती का भरोसा जीतकर उससे मुलाकातें कीं।
आरोप है कि आरोपी ने धोखे से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान उसके आपत्तिजनक वीडियो भी तैयार कर लिए। बाद में इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लगातार युवती को ब्लैकमेल करता रहा। इसी दबाव में युवती से करीब 25 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन माध्यम से वसूले गए, साथ ही करीब दो तोला सोना भी हड़प लिया गया।
पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब युवती को आरोपी की असली पहचान के बारे में पता चला और उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने थाना फेज-3 क्षेत्र में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और वे करीब पांच वर्षों तक साथ रहे। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं माना और अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत तथ्यों को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला साइबर माध्यम से संपर्क, पहचान छिपाने और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से संबंध बनाते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।





