Noida Murder Case: प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर हत्या, आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत याचिका खारिज

Noida Murder Case: प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर हत्या, आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत याचिका खारिज

नोएडा: थाना फेज-2 क्षेत्र में युवती की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वारदात 28 नवंबर 2025 की रात की है, जब आरोपी कृष्ण कुमार ने प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर युवती को गोली मार दी थी। वादी ने अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी उसकी बहन पर लंबे समय से शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी।

बताया गया कि घटना के दिन आरोपी Yakubpur स्थित कमरे पर पहुंचा और बहस के दौरान युवती पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत Sector 137 Hospital ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को 5 दिसंबर 2025 को उसके मूल निवास बिहार से गिरफ्तार किया गया था और उसका मृतका से कोई संबंध नहीं था। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आरोपी के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और उसे झूठा फंसाया गया है।

हालांकि अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता सामने आती है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

यह मामला प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद हिंसक अपराध में बदलने की गंभीर प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिस पर कानून सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।

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