Noida Love Affair Case: युवती की गोली से मौत मामले में आरोपी की जमानत खारिज, अदालत ने जताया हत्या का संदेह

Noida Love Affair Case: युवती की गोली से मौत मामले में आरोपी की जमानत खारिज, अदालत ने जताया हत्या का संदेह
नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़े एक संवेदनशील मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल आशीष पंवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ हैं और यह मामला आत्महत्या से अधिक हत्या का प्रतीत होता है।
यह मामला एक युवती की गोली लगने से हुई मौत से जुड़ा है, जिसमें आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे और शुरुआती दौर में परिवार भी इसके लिए सहमत था। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, युवती को जब आरोपी की शादी के बारे में पता चला तो वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। घटना की रात दोनों साथ थे और इसी दौरान युवती ने आरोपी की लाइसेंसी पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई।
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने युवती को बचाने की कोशिश की और खुद उसे अस्पताल लेकर गया। मेडिकल रिकॉर्ड में आरोपी का मोबाइल नंबर भी दर्ज है, जिससे यह साबित होता है कि उसने मदद की कोशिश की थी। साथ ही, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया, जबकि वह पहले से विवाहित था। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती कराते समय आरोपी ने खुद को युवती का पति बताया और घटना को दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो संदेह को और गहरा करता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला संदिग्ध है और विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इसी आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके।





