Vehicle Theft Gang Noida: वाहन लूट और चोरी करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर ऐक्ट की कार्रवाई, गांजा तस्करों पर भी कसा शिकंजा

Vehicle Theft Gang Noida: वाहन लूट और चोरी करने वाले गिरोह पर गैंगस्टर ऐक्ट की कार्रवाई, गांजा तस्करों पर भी कसा शिकंजा
नोएडा। वाहन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरोह के कुल आठ सदस्यों को गैंगस्टर ऐक्ट में नामजद किया गया है, जो लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ नोएडा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और शहरों में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि इस गिरोह का सरगना गाजियाबाद निवासी बिट्टू उर्फ प्रवेश कसाना है। बिट्टू कसाना पर अकेले 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसका गिरोह कार लूट, बाइक चोरी, चोरी और लूट के वाहनों की अवैध बिक्री, फर्जी तरीके से वाहनों का ट्रांसफर और गैरेज नेटवर्क के माध्यम से चोरी की गाड़ियों को बाजार में उतारने जैसे संगठित अपराध करता था। गिरोह ने थाना सूरजपुर क्षेत्र और आसपास की औद्योगिक कॉलोनियों को अपना मुख्य ठिकाना बना रखा था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि वाहन चोरी के बाद आरोपी गाड़ियों के चेसिस नंबर मिटा देते थे, ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद इन वाहनों को एनसीआर के विभिन्न इलाकों में खपाया जाता था। गिरोह के अन्य सदस्यों में गोलू उर्फ रवि जाटव, नवीन, शिवम, सपना, मनीष, लक्की कसाना और मनीत उर्फ मन्नी शामिल हैं। इन सातों आरोपियों पर भी वाहन चोरी, छिनैती, लूट, आर्म्स एक्ट और बीएनएस समेत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर ऐक्ट की कार्रवाई से गिरोह की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया है।
इसी क्रम में ईकोटेक-3 कोतवाली पुलिस ने भी गांजा तस्करी में लिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह गिरोह ओडिसा से गांजा लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह के अनुसार इस गिरोह का लीडर हाथरस निवासी अरविंद किशोर उर्फ टोमी उर्फ टोमू है। उसके साथ योगेंद्र और एटा निवासी अली हसन भी इस नेटवर्क में शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंग लीडर अरविंद किशोर पर दो, योगेंद्र पर तीन और अली हसन पर तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। यह गिरोह लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहा था। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई से न केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती का रास्ता साफ होगा, बल्कि संगठित अपराध पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।
नोएडा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों और तस्करों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और संगठित अपराध पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।





