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Consumer Rights India: दवा लौटाने पर नहीं मिले पैसे, अब मेडिकल स्टोर को छह फीसदी ब्याज समेत चुकाना होगा

Consumer Rights India: दवा लौटाने पर नहीं मिले पैसे, अब मेडिकल स्टोर को छह फीसदी ब्याज समेत चुकाना होगा

ग्रेटर नोएडा निवासी ने जिला उपभोक्ता आयोग से लिया न्याय
नोएडा। मेडिकल स्टोर से खरीदी गई दवा वापस करने पर पैसे न लौटाने वाले मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एजूर्मड फार्मेसी प्रा. लि. को 5,314 रुपये शिकायतकर्ता विनोद कुमार शर्मा को लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की।

दवा खरीदने और एडजस्ट न करने का विवाद
ग्रेटर नोएडा के गौड़ सौंदर्यम निवासी विनोद कुमार शर्मा ने 24 अगस्त 2023 को कंपनी के मेडिकल स्टोर से 12,129 रुपये की चार दवाएं खरीदी थीं। इनमें से कुछ दवाएं उन्होंने वापस कर दीं, जिनकी कीमत 5,472 रुपये थी। स्टोर के सेल्समैन ने कहा कि अगली बार दवा खरीदने पर यह राशि एडजस्ट कर दी जाएगी। इसके बाद उन्हें 158 रुपये की दवा खरीदते समय 5,314 रुपये की राशि एडजस्ट करने का आश्वासन देकर स्लिप दे दी गई।

कंपनी ने एडजस्ट करने से किया इनकार
21 नवंबर 2023 को जब विनोद कुमार शर्मा स्टोर गए और बाकी राशि की एडजस्टमेंट की मांग की, तो सेल्समैन ने कहा कि यश त्यागी कंपनी छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद कंपनी के किसी अधिकारी ने भी धनराशि एडजस्ट करने से इनकार कर दिया।

जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाई सख्त चेतावनी
शिकायत पर आयोग में सुनवाई हुई। कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी ने शिकायतकर्ता की धनराशि को एडजस्ट न करके सेवा में कमी की है। आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि 5,314 रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन में लौटाए जाएं। इसके अलावा, एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के रूप में भी भुगतान करना होगा।
यह फैसला यह संदेश देता है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी मदद लेना हमेशा सही विकल्प है। दवा खरीदने और लौटाने के मामलों में स्टोरों को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह रहना होगा।

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