राज्यउत्तर प्रदेशराज्य

New Delhi : वक्फ़ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का संतुलित हस्तक्षेप, फैसला स्वागतयोग्य : मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

New Delhi : मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले का स्वागत किया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. शालिनी अली ने इस फैसले को देशहित और समाजहित में दिया गया संतुलित और ऐतिहासिक निर्णय बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 की विवादास्पद धाराओं पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिनमें इस्लाम का पांच साल तक पालन करने की शर्त, कलेक्टर को वक्फ़ संपत्तियों का निर्धारण करने का अधिकार और कार्यपालिका के जरिए वक्फ़ संपत्तियों पर निर्णय लेने जैसी शक्तियां शामिल थीं।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतुलित और आस्थाजनक है। इससे मुसलमानों के बीच फैला भ्रम पूरी तरह दूर हो गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहत दी है, जिससे यह विश्वास और प्रगाढ़ होता है कि न्यायपालिका जनता की चिंताओं को गंभीरता से सुनती है और निष्पक्ष निर्णय सुनाती है।

महिला प्रकोष्ठ प्रमुख डॉ. शालिनी अली ने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि न्यायपालिका न केवल निष्पक्ष है बल्कि हर वर्ग, हर समुदाय और हर तबके की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करती है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस फैसले को भारत के संविधान के मूल अधिकारों की व्यावहारिक व्याख्या का प्रतीक बताया। संगठन का मानना है कि यह फैसला वक्फ़ प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

Related Articles

Back to top button