उत्तर प्रदेश, नोएडा: एओए के फैसले पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने लगाई रोक, टेंडर को माना गलत
उत्तर प्रदेश, नोएडा: एओए के फैसले पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने लगाई रोक, टेंडर को माना गलत

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा।ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी 2 के 11 एवेन्यू की एओए की ओर से जारी किए गए पेंटिंग टेंडर के आदेश पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी है। यह रोक टेंडर जारी करने की प्रक्रिया ठीक न होने के कारण लगाई गई है। निवासियों ने नियम के खिलाफ जाकर टेंडर प्रकिया करने का आरोप लगाया था। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने रोक लगाते हुए वित्तीय लेन-देन की जांच के भी आदेश दिए है
निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में महीनों से रिपेयरिंग और पेंटिंग कराने के लिए विवाद चल रहा था। आरोप है कि एओए ने बिना सहमति और चुनाव के समय जबरन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जबकि वर्तमान एओए का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो गया था। नई एओए का चुनाव 24 अगस्त को निर्धारित है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट देने को नियमों के खिलाफ माना गया। निवासी आशीष ने बताया कि कुछ महीने पहले एओए की ओर से पेंटिंग का करोड़ों रुपये का टेंडर बिना लोगों के साथ बैठक के पास कर दिया गया। इसका निवासियों की ओर से विरोध किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार से इस मामले की शिकायत की। अब डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा इस मामले में आदेश सुनाया गया है।
जीबीएम कराकर फिर से करें प्रकिया
डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया है कि नई एओए का गठन होने के बाद जीबीएम कराकर पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। 2021 से 2025 तक की वित्तीय लेन-देन जांच के लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया गया है। जब तक ऑडिटर और नई एओए अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करते, पेंटिंग के लिए कोई भी वित्तीय लेन-देन रोक दिया जाएगा। निवासियों ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब 11वें एवेन्यू के इतिहास में डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए की प्रक्रियाओं को गलत ठहराया है। कई निवासियों ने बताया कि जब एओए खुद ही बायलॉज का पालन नहीं करेगी, तो निवासियों को सोसाइटी के नियमों का पालन करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा? वहीं, एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा सभी नियमों का पालन किया गया है। वकील से बात की जा रही है, जो भी जवाब होगा उसे जल्द ही दे दिया जाएगा।
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