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उत्तर प्रदेश, नोएडा: पॉक्सो के मामले में झूठा फंसाने के आरोप में तीन पर केस

उत्तर प्रदेश, नोएडा: पॉक्सो के मामले में झूठा फंसाने के आरोप में तीन पर केस

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो युवकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए पॉक्सो के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में लड़की, उसके पिता और प्रधानाध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है। कादलपुर गांव निवासी जमील खां ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रार्थनापत्र दिया कि उसके पुत्र इरफान और भतीजे राशिद के खिलाफ गांव के ही सलीम ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़, पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया था। सलीम ने अपनी पुत्री की उम्र के समर्थन में विद्यालय द्वारा जारी टीसी पेश की, जिसके अनुसार लड़की की उम्र घटना के समय करीब 16 साल दर्शाई गई थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना के पहले ही लड़की की शादी हो चुकी थी। उसका अपने पति से तलाक हो गया था। लड़की ने तलाक के बाद अपनी उम्र 22 वर्ष बताकर पति के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। लड़की के पिता ने भी न्यायालय में अपने बयानों में बेटी का बालिग होना स्वीकारा था। जिस दिन लड़की ने अपने साथ छेड़छाड़ की बात कही, उसी दिन न्यायालय में सुनवाई की तारीख थी। वह न्यायालय में पेश भी हुई थी। जमील खां ने आरोप लगाया है कि लड़की, उसके पिता सलीम और उम्र के समर्थन में टीसी जारी करने वाली स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने साजिश के तहत उसके बेटे इरफान और भतीजे राशिद को फंसाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी लड़की, उसके पिता और प्रधानाध्यापिका के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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