उत्तर प्रदेश, नोएडा: फ्लैट पर नहीं दिया कब्जा, बिल्डर को ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये
उत्तर प्रदेश, नोएडा: फ्लैट पर नहीं दिया कब्जा, बिल्डर को ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। निर्धारित समय पर अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड ने फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने आठ फीसदी ब्याज समेत पूरा पैसा 30 दिन में लौटाने का बिल्डर को आदेश दिया है। पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
दिल्ली की हरफूल सिंह बस्ती निवासी रेखा अग्रवाल ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड से एक फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन किया। बिल्डर ने आश्वासन दिया कि फ्लैट का निर्माण पूरा करके तीन साल में कब्जा देगा। खरीदार ने बिल्डर को फ्लैट के 181304 रुपये का भुगतान कर दिया। 11 साल बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया।
अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं की। 31 अक्तूबर 2021 को बिल्डर ने जमा पैसा वापस देने से इन्कार कर दिया। बिल्डर से जमा पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाते हुए खरीदार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी ने एक समझौते के तहत उत्तम स्टील एंड एसोसिएट को परियोजना को सौंप दिया है। परियोजना में आई दिक्कतों के कारण निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से कब्जा नहीं दिया जा सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि आवंटित भवन पर समय से कब्जा नहीं दिया। बिल्डर कंपनी ने सेवा में कमी की है। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है वह 8 प्रतिशत ब्याज समेत जमा की गई धनराशि 181304 रुपये का भुगतान 30 दिन में करेगा। पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।