उत्तर प्रदेश, नोएडा: जमीन दोबारा आवंटित करने का प्रस्ताव खारिज, बोर्ड से नहीं मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश, नोएडा: जमीन दोबारा आवंटित करने का प्रस्ताव खारिज, बोर्ड से नहीं मिली मंजूरी
अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सेक्टर-25ए और 32ए में स्थित वेब बिल्डर की जमीन के मामले में गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने वेव समूह के दावे का समाधान करने का निर्णय लिया और कहा कि यदि कुछ जमीन छूटती है, तो उसे वापस किया जाए। इसके बाद सरेंडर डीड तैयार कर बाकी जमीन पर प्राधिकरण अपनी योजना तैयार करेगा। हालांकि, इस मुद्दे पर एक लाख वर्ग मीटर जमीन दोबारा आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन बोर्ड इस पर सहमत नहीं हो सका।
बैठक में प्राधिकरण की तरफ से यह बताया गया कि प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है। प्राधिकरण ने 11 मार्च 2011 को वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-25ए और 32 में 6 लाख 18 हजार 952 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इसके बाद 2 सितंबर 2011 को इस भूखंड की रजिस्ट्री हुई थी। जमीन का बकाया नहीं मिलने, परियोजना पूरी न होने और अन्य वजह से फंसी परियोजनाओं में जमीन का कुछ हिस्सा सरेंडर करने के लिए 15 दिसंबर 2016 को प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी आई थी। वेव बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण काफी बकाया हो गया था। बकाया जमा नहीं कर पाने की स्थिति में वेव बिल्डर ने 10 जनवरी 2017 को इस स्कीम के तहत जमीन का कुछ हिस्सा सरेंडर करने के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया था। प्राधिकरण ने आवेदन स्वीकार करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। बिल्डर ने करीब 1 लाख 64 हजार 821 वर्ग मीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। बिल्डर की तरफ से प्राधिकरण में 1469 करोड़ 74 लाख रुपये जमा कर दिए थे। इसके बाद बिल्डर के प्राधिकरण पर 603 करोड़ 49 लाख बकाया रह गए थे। प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में 1 लाख 8 हजार वर्गमीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ बिल्डर ने शासन में अपील की।
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