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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास, 25 हजार का जुर्माना

Hapur News : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त सलमान को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर 2017 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित के अनुसार उसकी 15 वर्षीय पुत्री को गांव का ही सलमान बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। किशोरी को ले जाते हुए नसीम अहमद ने परवेज निवासी बड्ढा थाना किठौड़ जिला मेरठ के घेवते के पास दोपहर करीब दो बजे धौलाना बस स्टैंड पर टैम्पू में देखा था।

घर लौटकर जब यह जानकारी दी गई तो पीड़ित व गांव के अन्य लोगों ने सलमान और किशोरी की तलाश शुरू की। इस दौरान ग्राम बदरखा के जंगल से गांव की ओर आते समय दोनों दिखाई दिए। लोगों को देखकर सलमान खेतों के रास्ते फरार हो गया, जबकि किशोरी को परिजन अपने साथ घर ले आए। पीड़ित ने अपहरण में औसाफ की संलिप्तता की भी आशंका जताई थी।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि होने पर संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सलमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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