उत्तर प्रदेश : हापुड़ में सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

Hapur News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी साबिर को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
क्या था मामला
30 सितंबर 2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसकी सात वर्षीय पुत्री स्थानीय स्कूल में पढ़ती है। 30 सितंबर की दोपहर उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी साबिर उसकी पुत्री को दो रुपये देने का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप था कि पुत्री के गाल पर काटा गया था। पीड़िता की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग गया। पीड़ित अपनी पुत्री को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने की कार्रवाई
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी साबिर को गिरफ्तार किया था। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए दोषी साबिर को तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।