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Noida: अखलाक मॉब लिंचिंग केस में स्थानांतरण याचिका पर आज फैसला, जिला जज करेंगे सुनवाई

Noida: अखलाक मॉब लिंचिंग केस में स्थानांतरण याचिका पर आज फैसला, जिला जज करेंगे सुनवाई

नोएडा। चर्चित अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में दायर स्थानांतरण याचिका पर आज गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। इस सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि मामले की आगे की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी या फिर इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इस फैसले पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।
आरोपियों की ओर से यह स्थानांतरण याचिका 8 जनवरी को दायर की गई थी, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले को किसी अन्य अदालत में भेजने की मांग की गई है। यह याचिका छह आरोपियों विनय, शिवम, सौरभ, संदीप, गौरव और हरिओम की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोपियों ने दावा किया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है।
आरोपियों के वकील का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के निर्देश दिए थे। इसी आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में धारा 321 सीआरपीसी के तहत मामला वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया था। हालांकि, एफटीसी अदालत ने सुनवाई के बाद इस आवेदन को खारिज कर दिया। आरोपियों का आरोप है कि अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना केवल पीड़ित पक्ष की दलीलों के आधार पर आवेदन को खारिज किया, जिससे उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद कम हो गई है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इसी कारण मामले को एडीजे एफटीसी-1 से हटाकर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। दूसरी ओर, अखलाक के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने कहा है कि वे आज की सुनवाई में अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
अब जिला न्यायाधीश की सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि मामला किस अदालत में आगे बढ़ेगा और इस बहुचर्चित केस की दिशा क्या होगी।

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