पंजाबराज्य

नाबालिगों को शराब परोसने के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लुधियाना में दो दिवसीय अभियान चलाया गया: हरपाल सिंह चीमा

नाबालिगों को शराब परोसने के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लुधियाना में दो दिवसीय अभियान चलाया गया: हरपाल सिंह चीमा

कहा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कार्रवाईयां नियमित रूप से की जाएंगी

रिपोर्ट :कोमल रमोला
चंडीगढ़, 1 सितंबर

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वाले ठेके, होटल, क्लब, बार और पब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की लुधियाना पूर्वी रेंज द्वारा 30 और 31 अगस्त को दो दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

यह जानकारी देते हुए,कराधान एवम आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस दो दिवसीय प्रवर्तन अभियान के दौरान 23 स्थानों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि 9 बार नाबालिगों को शराब परोस कर कानून का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आबकारी और कराधान मंत्री ने कहा कि यह अभियान निरंतर चल रहे प्रयासों का हिस्सा है और अतिरिक्त मुख्य सचिव कम वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप सिंह और आबकारी और कराधानआयुक्त वरुण रूजम की सीधी निगरानी में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कार्रवाईयां नियमित रूप से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन टीमों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए शराब विक्रेताओं के स्थानों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की मनाही है और इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने और जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय अभियान के दौरान संबंधित संस्थानों के मालिकों और प्रबंधकों को युवाओं और समाज के प्रति उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी याद दिलाया गया। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सहित आबकारी प्रबंधों और नियमों का सख्ती से पालन करें।

आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग द्वारा बार मालिकों और प्रबंधकों को कानूनी द्वारा आवश्यक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनकी संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शराब विक्रेताओं को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया है।
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