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Noida Court: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पिता-पुत्र को मिली जमानत

Noida Court: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पिता-पुत्र को मिली जमानत

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Noida की सत्र अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को जमानत दे दी है। अदालत ने मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।

यह मामला कासना थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वादी जितेंद्र नागर ने अपने भाई वीपी सिंह की मौत के संबंध में मनोज पासवान और उसके पुत्र नीरज पासवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसने आवेश में आकर आत्महत्या कर ली।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि घटना के बाद शव को एम्बुलेंस में रखकर ले जाया गया था, जिससे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया था।

वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि घटना वाले दिन मृतक शराब के नशे में घर पहुंचा था और उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें आरोपी पक्ष ने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी।

अधिवक्ता के अनुसार, विवाद के बाद मृतक की पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, जिससे आहत होकर मृतक ने उसी मकान के एक खाली कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मनोज पासवान और नीरज पासवान को जमानत दे दी। हालांकि, मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस प्रकरण में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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