दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में के. कविता की जमानत पर टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम की आलोचना की
‘हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं’: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले में के. कविता की जमानत पर ‘गैर-जिम्मेदाराना’ टिप्पणी के लिए तेलंगाना के सीएम की खिंचाई की
के. कविता जमानत: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को दी गई जमानत के बारे में उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को फटकार लगाई है।
एक उल्लेखनीय न्यायिक फटकार में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीआरएस नेता के. कविता को हाल ही में दी गई जमानत के बारे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणियों, जिसमें भाजपा और बीआरएस के बीच संभावित राजनीतिक सौदे का सुझाव दिया गया था, की न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को संभावित रूप से कम करने के लिए अदालत ने तीखी आलोचना की। निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि उसके फैसले विवेक और कानूनी कर्तव्य से प्रेरित हैं, न कि राजनीतिक प्रभाव से।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने की बात कही थी। रेड्डी के उस बयान से नाराज होकर जिसमें कविता की जमानत के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया गया था, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के बयान लोगों के मन में आशंका पैदा कर सकते हैं।
“क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने जो कहा है, उसे पढ़िए। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह किस तरह का बयान है। इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए। एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है? “उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अदालत क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके आदेश पारित करते हैं। हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेशों की आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, “हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं।” मीडियाकर्मियों से बातचीत में रेड्डी ने मंगलवार को कहा था कि एमएलसी कविता को पांच महीने में जमानत मिलने पर संदेह है, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली और केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया था, “यह एक तथ्य है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच सौदे के कारण जमानत मिली है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि संस्थानों के लिए परस्पर सम्मान रखना और दूरी बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। “हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर उनसे भी यही उम्मीद की जाती है।
क्या हम राजनीतिक विचारों के आधार पर आदेश पारित करते हैं?’’ पीठ में न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल थे। शीर्ष अदालत 2015 के नोट के बदले वोट घोटाला मामले की सुनवाई राज्य से भोपाल स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में रेड्डी भी आरोपी हैं।