चार साल पहले पति की हत्या में आजीवन कारावास की सजा
चार साल पहले पति की हत्या में आजीवन कारावास की सजा

अमर सैनी
नोएडा। थाना बीटा-2 क्षेत्र में चार साल पहले पति की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर बल्ला की मढ़ैया निवासी राधा को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मूल रूप से जिला मैनपुरी के करहल में गांव मानिकपुर निवासी राधा की शादी 12 जून 2019 को प्रदीप कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद प्रदीप ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आ गया। वह पत्नी के साथ बल्ला की मढ़ैया में रहता था। 13 अगस्त 2020 को प्रदीप की बहन ने भाई मनोज को फोन किया कि उसकी तबीयत खराब है। मनोज जब सेक्टर-36 स्थित आइवरी हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि प्रदीप की मौत हो चुकी थी। मनोज ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें प्रदीप की हत्या का आरोप उसकी पत्नी राधा पर लगाया। इसमें कहा कि राधा के अन्य जगह संबंध थे। उसने प्रदीप को चाय में नशीली गोलियां दीं। उसके बाद गला दबा कर हत्या कर दी। राधा की गिरफ्तारी हुई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश के यहां पर हुई। सुनवाई के दौरान 8 गवाहों ने गवाही दी। 12 महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में रखे गए। राधा पर हत्या का दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने कहा है कि जो अवधि राधा जेल में बिता चुकी है वह सजा में शामिल की जाएगी