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Noida Water Bill Amnesty: बकाया बिल पर ब्याज में 40% तक छूट, 1 मई से योजना लागू

Noida Water Bill Amnesty: बकाया बिल पर ब्याज में 40% तक छूट, 1 मई से योजना लागू

नोएडा, 1 मई: नोएडा प्राधिकरण ने शहर के हजारों पानी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया जल बिल और उस पर लगे ब्याज को लेकर एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। करीब दो साल बाद लाई गई इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने पर ब्याज में चरणबद्ध छूट दी जाएगी, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और प्राधिकरण को भी लंबित राजस्व की वसूली में तेजी आएगी।

प्राधिकरण के अनुसार यह एमनेस्टी स्कीम 1 मई से प्रभावी हो गई है। योजना के तहत पहले महीने में बकाया जमा करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे महीने में यह छूट घटकर 30 प्रतिशत और तीसरे महीने में 20 प्रतिशत रह जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं को समय रहते अपना बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे अधिकतम छूट का लाभ उठा सकें।

नोएडा में वर्तमान में 90 हजार से अधिक पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 20 हजार से ज्यादा आवंटी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। जल विभाग पर इस समय 200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जिसे वसूलने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी ऐसी योजना लाई गई थी, जिसके बाद से बकाएदारों को नई स्कीम का इंतजार था।

इस योजना को लागू करने का निर्णय 6 अप्रैल को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया था। अधिकारियों का मानना है कि ब्याज में छूट मिलने से अधिक से अधिक लोग अपना बकाया समय पर जमा करेंगे और विभाग की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने जानकारी दी कि यह योजना 1 अगस्त तक ही लागू रहेगी और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी और पूरा भुगतान वसूला जाएगा।

उपभोक्ताओं को योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए प्राधिकरण के सेक्टर-5, सेक्टर-37 और सेक्टर-39 स्थित कार्यालयों में संपर्क करना होगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल-सीवर विभाग ने 126 करोड़ रुपये की वसूली की थी, जबकि अप्रैल महीने में ही 38 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जो इस योजना के प्रति सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।

 

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