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Noida Pollution Action: नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर बड़ी कार्रवाई, 18 लाख 10 हजार का जुर्माना

Noida Pollution Action: नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर बड़ी कार्रवाई, 18 लाख 10 हजार का जुर्माना

नोएडा। शहर में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को कुल 18 लाख 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया। बोर्ड की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान 12 स्थानों पर ग्रैप-3 के मानकों का खुला उल्लंघन पाया, जिसमें धूल उड़ना, धुआं फैलाना और प्रदूषण रोकथाम उपायों की अनदेखी प्रमुख कारण रहे।

निरीक्षण के दौरान सेक्टर-51 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा मुख्य सड़क के किनारे गंगाजल पाइपलाइन डालने का काम चलता पाया गया, जिसमें पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया गया था। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा प्रदूषण फैलाने पर सेक्टर-142 स्थित एसएएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-105 के बिजनेस बे फिन इंफ्रा और सेक्टर-150 के समृद्धि इंफ्रा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया। इन संस्थानों पर निर्माण संबंधी गतिविधियों के दौरान धूल रोकथाम उपायों की अनदेखी के आरोप लगे।

फेज-2 और सेक्टर-50 के तीन स्थानों पर भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर 50-50 हजार रुपये का दंड लगाया गया। इसके अलावा पांच अन्य स्थानों पर छोटे स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि ग्रैप-3 लागू होने के बाद भी कई संस्थान और निर्माण स्थल मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बोर्ड ने साफ किया है कि आगे भी ऐसे उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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