राज्यउत्तर प्रदेश

Noida gangster case: गैंगस्टर मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Noida gangster case: गैंगस्टर मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नोएडा। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस स्तर पर यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि वह रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेगा। थाना सेक्टर-24 क्षेत्र में 2022 में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। न ही उसने किसी संगठित अपराध को अंजाम दिया है। वह एक सम्मानित परिवार से है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से नहीं भागेगा तथा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने केस डायरी और विवेचना से प्राप्त सामग्री का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी एक सक्रिय गिरोह का सदस्य बताया गया है। जिसका सरगना सह-आरोपी योगेश कुमार है। गिरोह पर पुरानी गाड़ियों की चोरी कर उन्हें कबाड़ियों को बेचने जैसे संगठित अपराध करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

भारत और पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2024 में दो बार आमने-सामने हो सकते हैं। जानिए कैसे

Related Articles

Back to top button