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Noida court: घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को जिला अदालत से जमानत

Noida court: घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को जिला अदालत से जमानत

नोएडा, 13 फरवरी: Noida के दनकौर क्षेत्र स्थित पीपलका सूरतपुर गांव में घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास के आरोप में तलब किए गए आरोपी गौरव को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और सह-आरोपी को पहले मिल चुकी जमानत को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।

मामला वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था, जिसमें वादिनी ने आरोप लगाया कि 9 फरवरी 2021 की शाम गांव में वॉलीबॉल खेलने के दौरान विवाद शुरू हुआ था। कथित तौर पर खेल के दौरान कहासुनी बढ़ने पर गौरव और अन्य लोगों ने विरोध करने पर वादिनी के घर में घुसकर हमला कर दिया। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे परिवार के सदस्य घायल हो गए।

वादिनी ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और कपड़े फाड़ने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, सिर पर फावड़े से वार कर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया। घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल कर दी थी। इससे असंतुष्ट होकर वादिनी ने अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की, जिसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि विवाद आपसी कहासुनी का परिणाम था और आरोप बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए हैं। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, केस डायरी और सह-आरोपी को मिली जमानत के आधार पर गौरव की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आरोपों की सत्यता का निर्णय ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

इस फैसले के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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