निलंबित प्राधिकरण कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

अमर सैनी

नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के एक सहायक विधि अधिकारी को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सहायक विधि अधिकारी स्थानांतरित होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पद पर बने हुए थे। पिछले महीने निलंबित किए गए सुशील भाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है।

सुनवाई के दौरान उनके वकील ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा लोकेश एम का एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कर्मचारियों की कमी की पुष्टि की गई है। पत्र के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जून में 44 कर्मचारियों का तबादला किया था। जबकि 32 कर्मचारियों का तबादला किया गया, भाटी और अन्य को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि वे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। प्राधिकरण के वकील ने यह भी तर्क दिया कि प्राधिकरण द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने रिक्तियों को नहीं भरा है।

14 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अंतरिम आदेश में भाटी के निलंबन और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगा दी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भाटी एक सप्ताह के भीतर नए पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, तो निलंबन स्थगित रहेगा। न्यायमूर्ति कुमार ने अथॉरिटी को सुशील भाटी को 48 घंटे के भीतर कार्यमुक्त करने को कहा, ताकि उनका स्थानांतरण हो सके। अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित है। तब तक प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा, जबकि भाटी प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं।

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