
नई दिल्ली, 9 जनवरी : दिल्ली के परिवार कल्याण निदेशालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निदेशक पद से निलंबित डॉ वंदना बग्गा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इस पत्र में बग्गा ने सतर्कता विभाग की ओर से जारी अपने निलंबन आदेश को न सिर्फ असंवैधानिक बताया है। बल्कि चुनौती भी दी है।
डॉ बग्गा ने पत्र में कहा, मैं स्वास्थ्य अवसंरचना के दृष्टिकोण से चुनाव के लिए सक्रिय कार्य योजना बनाकर चुनाव की तैयारी में सक्रिय रूप से शामिल थी। शायद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही मेरा निलंबन किया गया है। उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 23(i) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति से मामले में दखल देने की अपील की है।
डॉ बग्गा ने कहा कि यह निलंबन आदेश राजनीति से प्रेरित एक विवादित आदेश है। बग्गा ने अपने पक्ष में सात दलीलें दी हैं जिनके मुताबिक विवादित आदेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। यह आधिकारिक रूप से तामील नहीं कराया गया और मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गया है। यह राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ, (2023) 9 एससीसी 1 मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उल्लंघन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 42 के साथ व्यापार नियम, 1993 के नियम 17 और ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।
भारत और पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2024 में दो बार आमने-सामने हो सकते हैं। जानिए कैसे